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ऊंचाई के नियम का उल्लंघन करनेवाले आठ ढांचो को हटाया जाएगा, हाईकोर्ट को दी जानकारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एयरपोर्ट परिसर के निकट ऊंचाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करनेवाले 48 ढांचो में आठ ढांचों के हिस्सों को एक महीने में हटाया जाएगा। मुंबई की उपनगर जिलाधिकारी निधी चौधरी ने हलफनामा दायर कर बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने पिछले माह मुंबई की उपनगर जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई के दौरान बताए कि ऊंचाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करनेवाले 48 ढांचों के खिलाफ वे कौन से कदम उठाएंगी। नागरी उड्डयन महानिदेशालय व मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट परिसर में तय ऊचाई से अधिक नियम का उल्लंघन करनेवाले 48 ढांचो की पहचान की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उपनगर जिलाधिकारी को नियमों का उल्लंघन करनेवाले ढांचो के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह निर्देश पेशे से वकील यशवंत शिनाय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया था। याचिका में दावा किया गया है कि एयरपोर्ट परिसर के अनधिकृत ढांचों विमान के उड़ान भरने व उतरने में खतरा साबित हो सकते है। इस याचिका पर दिए गए निर्देश के तहत उपनगरजिलाधिकारी निधि चौधरी ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया हैं। हलफनामे के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करनेवाले 48 में से 15 ढांचों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। 22 ढांचों को पहले ही ढहाया जा चुका है। जबकि आठ ढांचों को एक माह में हटा दिया जाएगा। इसके अलावा तीन ढांचो की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। हलफनामे में कहा गया है कि उप जिलाधिकारी (अतिक्रमण विभाग) को आठ ढांचो के मालिकों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही यह आश्वस्त करने को कहा गया है कि एक माह में आठ ढांचो हटा दिया जाए। जल्द ही खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई होगी।
Created On :   23 Aug 2022 10:00 PM IST