उद्धव ठाकरे ने बताया  - शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी

Election Commissions decision to freeze Shiv Senas name and symbol is illegal
उद्धव ठाकरे ने बताया  - शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी
दिल्ली हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे ने बताया  - शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के आदेश को गैरकानूनी करार दिया और कहा कि वे पिछले 30 साल से पार्टी चला रहे है, लेकिन आज पिता का नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस संजीव नरूला के बेंच के समक्ष हुई सुनवाई में उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के कारण पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में रूकावट आयी है। वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह (आरक्षित और आवंटित) के मानदंड के समाधान के बगैर यह आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट मामले में मंगलवार को भी सुनवाई करेगा।

Created On :   14 Nov 2022 10:45 PM IST

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