17 लाख के गबन के आरोपी सरपंच-सचिव गए जेल

embezzlement accused  of 17 lakh Sarpanch-secretary went to jail
17 लाख के गबन के आरोपी सरपंच-सचिव गए जेल
17 लाख के गबन के आरोपी सरपंच-सचिव गए जेल

डिजिटल डेस्क शहडोल । जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जोधपुर तथा झगरहा में हुए गबन के मामले में सरपंच व सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सिंहपुर पुलिस ने सरपंच सियाबाई बैगा तथा सचिव मंगलेश्वर मिश्रा को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इन पर आरोप हैं कि इन्होंने 17 लाख 8 हजार 877 रुपए का गबन किया है। 

यह है मामला 
बीआरजीएफ, रोजगार गारंटी, पंच परमेश्वर जैसे कार्यों में अनियमितता तथा शासकीय राशि के दुरुपयोग की शिकायत वर्ष 2014 में कलेक्टर से की गई थी। तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला द्वारा चार सदस्यी जांच टीम बनाई गई थी। इसके अलावा 2017 में लोकायुक्त में भी शिकायत की गई। जहां से जांच के बाद सिंहपुर थाने में प्रकरण दर्ज करने को कहा गया। जिस पर धारा 420, 419, 409 का अपराध दर्ज किया, लेकिन आरोपियों के हाईकोर्ट से जमानत ले लिए जाने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। थाना प्रभारी उपेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जमानत की मियाद समाप्त होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

15 लाख की फिरौती मांगने वालों को आजीवन कारावास 
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीन बुढ़ार अविनाशचन्द्र तिवारी ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी रंगू उर्फ  दलवीर सिंह, राजेश सिंह, मार्तंड सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 3000-3000 रुपए का जुर्मान भी लगाया गया है। मामला 2011 का है। 27 फरवरी 2011 को सुबह 6 बजे शंभू कुमार जैन टहलकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी रंगू उर्फ  दलबीर सिंह गोंड और उसके साथी ने मुंह दबाकर उनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम लेकर शंभू के लड़के मनीष जैन को जंगल में बुलाया था। पैसे लेने के बाद शंभू को छोड़ा था।

प्रकरण की सूक्ष्म विवेचना महेन्द्र सिंह करचुली द्वारा की गई है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षियों के कथन कराए गए। कोर्ट ने एक मई को आरोपी रंगू उर्फ दलवीर, राजेश सिंह एवं मार्तण्ड सिंह को धारा 364 (क) भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 386 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 325 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी रंगू उर्फ दलवीर को आयुध अधिनियम की धारा 25(ए)/27(1) में अवैध हथियार रखने एवं उपयोग किए जाने के लिए 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

Created On :   3 May 2018 1:55 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story