ऊर्जा मंत्री राऊत की चार्टर विमान से यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

Energy Minister Rauts petition in High Court regarding travel by charter aircraft
ऊर्जा मंत्री राऊत की चार्टर विमान से यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
ऊर्जा मंत्री राऊत की चार्टर विमान से यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख विश्वास पाठक ने पिछले साल कोरोनाकाल के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत की चार्टर फ्लाइट से की गई यात्राओं को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि यह यात्राए गैरकानूनी थी और अवैध तरीके से इसका भुगतान किया गया है। लिहाजा मंत्री को इन यात्राओं के खर्च की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि यात्राओं का खर्च महावितरण की चार कंपनियों ने किया है। 

शुक्रवार को पाठक की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता सोनल ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया और याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तारीख देने का आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि 30 अप्रैल तक हम सिर्फ जरुरी मामलो की सुनवाई कर रहे है। 

याचिका में पाठक ने दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान राऊत ने 12 जून, 2 जुलाई, 6 जुलाई 2020 के दिन मुंबई से नागपुर की यात्राएं की। इसके अलावा 9 जुलाई को वे विमान से औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, दिल्ली गए थे।। पाठक ने बताया कि ऊर्जा विभाग की चार कंपनियों ने गैरकानूनी रूप से चार्टर फ्लाइट के खर्च का भुगतान किया है। इन कंपनियों में महावितरण,महापारेषण, महानिर्मिति व महावितरण की होल्डिंग कंपनी का समावेश है। कोर्ट ने अभी इस याचिका पर सुनवाई की तारीख नहीं तय की है। 

Created On :   9 April 2021 10:49 PM IST

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