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जिले में पोहा, मैदा व दलिया से संबंधित उद्योग स्थापित कराएं - समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा

डिजिटल डेस्क शहडोल । स्थानीय स्तर पर लद्यु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, जिससे जिले के लोगों को रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा उनकी आय में वृद्वि के स्त्रोत बढ़ सकें। जिले के उद्योग से जुड़े विभागीय अधिकारियों से कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कहा कि किसानों के लिए उनके कृषि उत्पादों जैसे-धान से पोहा, गेंहू से मैदा, दलिया, डबल रोटी, कोदो से कोदो राईस जैसे अन्य कृषि उत्पादों से नवीन उद्योग स्थापित कराए जाएं, जिससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो तथा कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग जिले में ही किया जा सके। कलेक्टर कार्यालय के सभागार में उद्योग विभाग एवं उद्योगिक विकास केन्द्र की संयुक्त बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रोज की आवश्यकता वाली वस्तुओं का निर्माण जिले में ही कराने पर बल दें। स्व सहायता समूहों को अगरबत्ती निर्माण जैसे अन्य छोटे-छोटे कार्यो से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने पर बले दें। जिला मुख्यालय के पास नर्सरा एवं दियापीपर में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये स्थान का चिन्हाकंन कर लघु उद्योगो में रूचि लेने वाले व्यक्तियों, स्व सहायता समूहों को अन्य जिलों में स्थापित रोजगारों का अवलोकन कराकर प्रशिक्षित कराएं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, उद्योग विभाग की श्रद्धा किंकर, नपाधिकारी अमित तिवारी, ईई पीडब्ल्यूडी डीके खरे, प्रबंधक एलआरएलएम पुष्पेन्द्र सिंह, एलडीएम अग्रणी बैंक केसी माझी, संजय मित्तल सहित उद्योग से जुड़े अन्य व्यवसायी एवं अधिकारी उपस्थित थे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।