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शादी भले ही भारत में हुई हो- विवाद निपटरे के लिए पति को जाना होगा ऑस्ट्रेलिया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्नी की जीवनशैली से परेशान पति को आस्ट्रेलिया जाकर ही अब अपने वैवाहिक विवाद को निपटना होगा। क्योंकि बांबे हाईकोर्ट ने पति की उस मांग पर विचार करने से इंकार कर दिया है। जिसमें पति ने आग्रग किया था कि वैवाहिक विवाद से जुड़ा मामला मुंबई में निपटाया जाए और पत्नी को अस्ट्रेलिया में इस तरह के विवाद के संबंध में दावा दायर करने से रोका जाए।
न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए पति को राहत देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि आपस में झगड़ा रहा यह दंपति अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाएगा और अपने झगड़े में अपने बच्चे के हित को सर्वोपरि रखेगा। इससे पहले पति ने मुंबई की पारिवारिक अदालत से आग्रह किया था कि पत्नी को आस्ट्रेलिया की कोर्ट में विवाह से जुड़े विवाद को लेकर मुकदमा दायर करनेसे रोका जाए।किंतु पारिवारिक अदालत ने पति की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए पति ने निचली अदालत के आदेश को खामीपूर्ण बताते हुए उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही मामले से जुड़े दंपति का विवाह भारत में हिंदु रीति रिवाजों के तहत हुआ है। फिर भी पति को अपने वैवाहिक विवाद को निपटाने के लिए अस्ट्रेलिया ही जाना होगा। क्योंकि उसने वहां पर भी संपत्ति खरीदी है। और वहां रहने की इच्छा भी जाहिर की थी। इसके अलावा पति ने कोर्ट को यह बताने में नकाम रहा है कि यदि पत्नी आस्ट्रेलिया की कोर्ट में वैवाहिक विवाद के लिए मुकदमा दायर करती है तो वह इससे कैसे प्रभावित होगा। इसलिए पति की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता है।
वैवाहिक विवाद में उलझे दंपति का विवाह मुंबई में नवंबर 2004 में हुआ था। नौकरी के लिए दंपति का ज्यादातर जीवन विदेश में बीता। इस बीच उन्हें 2010 में एक बेटा हुआ। फिर वे आस्ट्रेलिया चले गए। जहां उन्हें 2022 तक रहने के लिए वीजा मिल गया। दोनों ने आस्ट्रेलिया में संपति भी खरीदी। पत्नी ने आस्ट्रेलिया की नागरिकता के लिए भी आवेदन किया। इस दौरान पति ने भी वहां रहने की इच्छा जाहिर की।
साल 2017 में पति अपने पत्नी की जीवन शैली से परेशान रहने लगा। इसके दोनों में विवाद शुरु हो गया। और पत्नी बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई। पत्नी ने बेटे की हिरासत के लिए आस्ट्रेलिया की कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन किया।जिसमें पति भी शामिल हुआ। किंतु इस बीच जब पति भारत आया तो उसने मुंबई की पारिवारिक अदालत में पत्नी को आस्ट्रेलिया में मुकदमा दायर करने से रोकने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
Created On :   2 Sept 2021 9:16 PM IST