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लाईसेंस नवीनीकरण को लेकर सख्ती न करे आबकारी विभाग, हाईकोर्ट से मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2020-21 के लिए बार एंड रेस्टोरेंट के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने व लॉकडाउन के चलते कारोबार बंद होने से परेशान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार के परिपत्र के हिसाब से अपने लाइसेंस का 30 अप्रैल 2020 तक नवीनीकरण न करनेवाले (याचिकाकर्ता) के खिलाफ राज्य के आबकारी आयुक्त की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। याचिका पर न्यायमूर्ति रियाज छागला के सामने सुनवाई हुई।
याचिका में मुख्य रूप से सरकार की ओर से 30 जनवरी 2020 को राज्य सरकार की से जारी अधिसूचना को रद्द किए जाने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क के भुगतान की 30 अप्रैल 2020 की डेडलाइन को खत्म करने वाले परिपत्र को भी निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को अपना कारोबार शुरु होने के बाद लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। याचिका में शुल्क वृद्धि का भी विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विराग तुलझापुरकर ने पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं जुड़ पाए। इसके चलते वे अपना पक्ष नहीं रख सके। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 12 मई तक के लिए स्थगित कर दी और अगली सुनवाई तक आबकारी विभाग को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने को कहा है।
Created On :   6 May 2020 9:41 PM IST