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महंगी पड़ी लापरवाही, जिला अधिकारी पर जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अमरावती. सूचना के अधिकार के तहत किसान को गलत जानकारी देना जिला अधिकारी को महंगा पड़ गया। मामले में राज्य सूचना अधिकारी ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला अधिकारी पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
दरअसल अंजनगांव तहसील स्थित कारला गांव निवासी किसान चंद्रसेन ओंकारराव वानखड़े केले की खेती करता है। वर्ष 2010-11 में वानखड़े सहित कई दूसरे किसानों को खेती में काफी नुकसान हुआ था, जिसकी जानकारी स्थानीय तहसील कार्यालय में दी थी। जानकारी के आधार पर अंजनगांव के तहसीलदार बलवंत अरकराव ने केले की खेती व संतरे के बगीचों का मुआयना कर जांच रिपोर्ट पूर्व जिलाधिकारी रीचा बागला को सौंपी थी।
किसानों का आरोप था कि तहसीलदार ने गलत जांच रिपोर्ट पेश की है। किसानों ने 330 हेक्टेयर में केले की खेती की थी, जो पूरी बर्बाद हो गई। अंजनगांव में 2500 किसानों के संतरे के बगीचे में भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन तहसीलदार ने केले की खेती व संतरे के बगीचे दोनों की एक साथ ही जांच की। केले की खेती करने वाले किसानों की जांच रिपोर्ट में बहुत सी खामियां थी। जब चंद्रसेन वानखड़े ने सूचना का अधिकार के तहत जिलाधिकारी कार्यालय व संबंधित तहसीलदार कार्यालय से जानकारी मांगी तो उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। इसी मामले में जिला अधिकारी पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
Created On :   5 July 2017 3:01 PM IST