अनुदान के लिए प्याज बेचने की रसीद, सात-बारा और  खाता नंबर के साथ करें आवेदन 

Farmers can apply with sales receipt, account number in application for grants
अनुदान के लिए प्याज बेचने की रसीद, सात-बारा और  खाता नंबर के साथ करें आवेदन 
अनुदान के लिए प्याज बेचने की रसीद, सात-बारा और  खाता नंबर के साथ करें आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के किसानों को अनुदान पाने के लिए प्याज बिक्री की रसीद, सात-बारा और अपने बैंक क्रमांक को एक कागज पर लिखकर कृषि उपज बाजार समिति के पास आवेदन करना पड़ेगा। बुधवार को राज्य सरकार के विपणन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक किसानों को 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच बाजार समिति में बेचे गए प्याज के लिए प्रति क्विंटल 200 रुपए के हिसाब से अनुदान मिलेगा। हर किसान को अधिक से अधिक 200 क्विंटल प्याज के लिए अनुदान दिया जाएगा।

 सरकार ने जारी किया शासनादेश
अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। नई मुंबई के वाशी एपीएमसी को छोड़कर राज्य की सभी बाजार समितियों में अनुदान योजना लागू होगी। अहमदनगर की निजी बाजार समिति प्रसन्ना कृषि मार्केट में बेचे गए प्याज के लिए भी किसानों को अनुदान मिलेगा। दूसरे राज्यों से आवाक वाली प्याज और व्यापारियों की प्याज के लिए अनुदान योजना लागू नहीं होगी। 

Created On :   26 Dec 2018 8:04 PM IST

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