APMC के चुनाव में किसानों को मिला वोट देने का हक

Farmers will now be able to vote in the election of APMC
APMC के चुनाव में किसानों को मिला वोट देने का हक
APMC के चुनाव में किसानों को मिला वोट देने का हक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कृषि उत्पादक विपणन समिति (APMC) चुनाव में किसानों को वोट देने का अधिकार दिलाने वाला बिल मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। मुंबई APMC को छोड़कर राज्य के सभी APMC में किसान संचालक पद के चुनाव में मतदान कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि APMC चुनाव में किसानों की भागीदारी से इसके कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी। विपणन समितियों में सरकार द्वारा सदस्यों को नामित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। विपणन समिति के चुनाव में अब किसानों के वोट निर्णायक साबित होंगे। APMC के कार्यक्षेत्र में रहने वाले और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 बार विपणन समिति में कृषि माल बेचने वाले किसानों को संचालक के चुनाव में मतदान का अधिकार होगा।

दरअसल, कृषि उत्पादक विपणन समितियों पर से कांग्रेस-राकांपा का कब्जा हटाने के लिए फडणवीस सरकार ने 13 जून 2017 को महाराष्ट्र कृषि उत्पादक विपणन संशोधन आदेश जारी किया था। 
 

विपक्ष का ऐतराज दरकिनार

सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने मंगलवार को यह बिल विधानसभा में रखा। बिल के कुछ बिंदुओं पर विपक्ष ने एेतराज जताया, लेकिन तालिका अध्यक्ष सुधाकर देशमुख ने यह कहते हुए बिल पारित करने का घोषणा कर दी कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

Created On :   9 Aug 2017 7:43 PM IST

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