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नए साल में सभी वाहनों के लिए एफएएसटीएजी होगा अनिवार्य-गडकरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में सभी वाहनों के लिए एफएएसटीएजी को अनिवार्य किया जा रहा है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि एफएएसटीएजी को 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। उन्होंने आभासी रूप से आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि टोल प्लाज़ा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क का भुगतान 100 प्रतिशत होना और वाहनों का शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरना सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। प्लाज़ा में प्रतीक्षा करते हुए कोई समय जाया नहीं करना होगा और इससे ईंधन की बचत होगी।एफएएसटीएजी की शुरुआत 2016 में की गयी थी और चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक लाख एफएएसटीएजी जारी किए। 2017 के अंत तक इन एफएएसटीएजी की संख्या बढ़कर सात लाख हो गई। 2018 में 34 लाख से अधिक एफएएसटीएजी जारी किए गए थे। यह भी अनिवार्य किया गया है कि फॉर्म 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए नया तीसरा पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमा, जिसमें एफएएसटीएजी आईडी का विवरण दर्ज किया जाएगा, प्राप्त करते समय एक वैध एफएएसटीएजी अनिवार्य होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
1 दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए एफएएसटीएजी को अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया था कि एफएएसटीएजी के लिए फिट होने के बाद ही परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से एफएएसटीएजी मानकों पर फिट होना अनिवार्य किया गया था। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल नवंबर में एक अधिसूचना जारी कर पुराने वाहनों में सीएमवीआर 1989 में संशोधनों के जरिए 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये वाहनों में भी 1 जनवरी 2021 से एफएएसटीएजी को अनिवार्य बनाया था।
Created On :   25 Dec 2020 3:33 PM IST