पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को 5 वर्ष का कारावास

Father imprisoned for 5 years for indecent act with daughter
पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को 5 वर्ष का कारावास
पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को 5 वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी पिता को दोषी पाये जाने पर विशेष न्यायालय पन्ना के न्यायाधीश कमल जोशी नें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। प्रकरण  के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि बृजपुर थाना में पीडि़ता द्वारा अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि घटना दिनांक 8 अप्रैल 2019 की रात्रि को जब वह अपने घर में खाना खाकर अपने कमरे में सो रही थी तभी उसकी मां तथा पिता आंगन में लेटे हुये थे पिता चुपचाप आंगन से उठकर उसके कमरे तक पहुंच गया तथा अश्लील हरकत उसके साथ करने लगा जिससे वह जाग गयी और घबराते हुये आवाज लगाने पर उसकी मां भी वहां पर पहुंच गयी जिसके द्वारा डांट कर पिता को कमरे से बाहर निकाला गया। 
अर्थदण्ड से दंडित किया 
14 वर्षीय नाबालिक की रिपोर्ट पर बृजपुर थाना में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तथा पुलिस द्वारा घटना की विवेचना कार्यवाही करते हुये न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश पन्ना की अदालत में पूरे प्रकरण की सुनवाई हुई जिसमें गवाहो तथा साक्ष्यो के बयान किये गये और आरोपी पिता मुन्नालाल उर्फ मुन्ना साहू को अपनी पुत्री के साथ अश्लील हरकत किये जाने का दोषी पाया गया। आरोपी को दोषी पाये जाने पर न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 354 में 05 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पास्को एक्ट की धारा 9(एन),10 में 05 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि के अदायगी न करने पर सभी धाराओं में 02-02 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के द्वारा पैरवी की गई।

Created On :   27 Nov 2019 7:27 PM IST

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