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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता-पुत्र को दस साल की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे की विशेष पाक्सो अदालत ने मानसिक रुप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी बाप-बेटे को दोषी ठहराते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पीड़िता आरोपी की बेटी है। सरकारी वकील संजय मोरे की ओर से मामले को लेकर पेश किए गए सबूतों व गवाहो पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश कविता शिरभाते ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले से जुड़ी घटना साल 2017 की है। चूंकि पीड़िता की मां नहीं थी। इसलिए आरोपी पिता और भाई ने उसकी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपियो ने पीड़िता को बाहर किसी को इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। किंतु पीड़िता के पडोसी की मदद से यह मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। जिसके बाद कोनगांव पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। मामले से जुड़े नौ गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   2 May 2022 9:52 PM IST