टर्नओवर वाले अनाज व्यापारियों को लेना होगा लाइसेंस

FDA rule- Grain traders with turnover will have to take license
टर्नओवर वाले अनाज व्यापारियों को लेना होगा लाइसेंस
एफडीए का नियम  टर्नओवर वाले अनाज व्यापारियों को लेना होगा लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र अन्न व औषधि विभाग (एफडीए) ने अनाज के कारोबार करने वालों को चेतावनी दी है कि वे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के बिना अनाज की खरीद-फरोख्त न करें। अन्न सुरक्षा व मानद अधिनियम के तहत जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर (कारोबार) 12 लाख रुपए से ज्यादा है उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है जबकि सालाना 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने वाले कारोबारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और छह महीने तक कारावास की सजा हो सकती है। यह नियम पूरे राज्य में लागू है। 

लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अर्ज किया जा सकता है। जरूरी कागजात और शुल्क भरने के बाद कारोबारियों को लाइसेंस या रजिट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। इसके लिए www.foscos.fssai.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी भी वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। इसके अलावा किसी तरह की परेशानी की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1800222365 पर जानकारी ली जा सकती है। अनाज के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन और नवीनीकरण में मदद के लिए अन्न व औषधि प्रशासन विभाग 1 से 7 अक्टूबर तक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। एफडीए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इसका फायदा उठाएं।    

 

Created On :   27 Sept 2021 10:22 PM IST

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