24 घंटे में सौंपे अमेरिका से आया फीडिंग ट्यूब, हाईकोर्ट का निर्देश

Feeding tube parcel from America Should be handed over in 24 hours, High court directive
24 घंटे में सौंपे अमेरिका से आया फीडिंग ट्यूब, हाईकोर्ट का निर्देश
24 घंटे में सौंपे अमेरिका से आया फीडिंग ट्यूब, हाईकोर्ट का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को सर्जरी के जरिए कैंसर को मात देने वाले एक शख्स को 24 घंटे के भीतर उसे भोजन के लिए जरुरी फीडिंग ट्यूब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश समीर पटेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। मुख के कैंसर से उबरने वाले पटेल ने अमेरिका (यूएस) से भोजन के लिए फीडिंग ट्यूब के चार बॉक्स मंगाए थे। जिसे कस्टम में रोक लिया गया है। पटेल की याचिका के मुताबिक यह फीडिंग ट्यूब यूएस में ही उपलब्ध हैं। इसलिए उन्होंने ने कोरियर एजेंसी के माध्यम से इसे  मंगाया था। जिसे सहार एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने रोक लिया हैं। पटेल इस ट्यूब के माध्यम से ही पोषक आहार लेते हैं। उनके पास इस ट्यूब का बहुत कम स्टॉक बचा है। इसलिए कस्टम विभाग को ट्यूब के पैकेट को छोड़ने का निर्देश जारी किया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में कस्टम विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था। 

गुरुवार को न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने पटेल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिल से जुड़े कुछ दस्तावेज नहीं पेश किए थे। इसके अलावा एक फॉर्म भरने से जुड़ी औपचारिकता भी नहीं पूरी की गई है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल सभी औपचारिकताओं का  पालन करने को राजी हैं। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कस्टम विभाग को 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ता को  फीडिंग ट्यूब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 

 

Created On :   18 Jun 2020 2:00 PM GMT

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