38 लाख का डीडी देने पर फिल्म निर्माता रिजवी को मिली जमानत, हुई थी चार माह की सजा 

Filmmaker got bail after giving Rs 38 lakh rupees of DD
38 लाख का डीडी देने पर फिल्म निर्माता रिजवी को मिली जमानत, हुई थी चार माह की सजा 
38 लाख का डीडी देने पर फिल्म निर्माता रिजवी को मिली जमानत, हुई थी चार माह की सजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के लिए चार महीने के कारावास की सजा पानेवाले फिल्म निर्माता अंजुम रिजवी को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने रिजवी को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। 
इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को वाईटी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पैसों के भुगतान के संदर्भ में कोर्ट में झूठा आश्वासन देने व अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए रिजवी को चार महीने के साधरण कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद ‘ए-वेडनेस डे’ जैसी मशहूर फिल्म बनानेवाले रिजवी को जेल भेज दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि रिजवी ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है उन्हें लगता है कि वे बार-बार झूठ बोल कर बचते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। रिजवी का मामला सिविल अवमानना के दायरे में आता है। इसलिए उन्हें  चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।  

सजा के  के इस आदेश के खिलाफ रिजवी ने हाईकोर्ट में अपील स्वरुप दोबारा याचिका दायर की। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसके शिंदे व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान रिजवी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि उनके मुवक्किल वाईटी कंपनी को 38 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। इसका उन्होंने कोर्ट में लिखित आश्वासन दिया। इसके साथ ही कोर्ट में 38 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी पेश किया। इस दौरान कोर्ट में वाईटी कैपिटल के निदेशक यश शाह मौजूद थे। उन्होंने रिजवी की ओर से कंपनी के नाम पर दिए डीडी को देखा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने रिजवी को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की और उन्हें जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। 

 

Created On :   24 May 2019 7:29 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story