PM आवास के पांच हितग्राहियों के खिलाफ होगी फिर, नहीं कराया पूरा निर्माण

FIR against five beneficiaries of PM house
PM आवास के पांच हितग्राहियों के खिलाफ होगी फिर, नहीं कराया पूरा निर्माण
PM आवास के पांच हितग्राहियों के खिलाफ होगी फिर, नहीं कराया पूरा निर्माण

डिजिटल डेस्क शहडोल । हितग्राहीमूलक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि आहरित कर लेने के बावजूद निर्माण पूरा नहीं कराने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत अमहा तथा घोघरी के पांच हितग्राहियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इन्होंने योजना के तहत राशि निकालने के बाद भी निर्माण कराने में कोताही बरती। प्रशासन ने ऐसा कृत्य शासकीय राशि का दुरुपयोग माना और हितग्राहियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का पत्र जैतपुर थाने में प्रस्तुत किया। अमहा के सचिव बालमीक त्रिपाठी, सरपंच रामनरेश सिंह, घोघरी सचिव कमलेश मिश्रा, सरपंच ऊषा बैगा के साथ पंचायत समन्वयक शारदा तिवारी ने रविवार को एफआईआर संबंधी पत्र थाने को दिया। थाना प्रभारी संजीव उइके ने बताया कि पंचायतों के पत्र मिलने के बाद शीघ्र ही एफआईआर कराई जाएगी।
इनके विरुद्ध होगी एफआईआर
ग्राम पंचायत अमहा निवासी इसलमिया पति दिलदार खान, इसराइल खान पिता रमजान तथा भुवनेश्वर पिता तुलीराम पाव ने तीन किश्तों में 85-85 हजार रुपये खाते से आहरित किया। नियमानुसार इस राशि से आवास का निर्माण कार्य टाप बीम लेवल तक हो जाना चाहिए, लेकिन इसलमिया का आवास खिड़की लेबल तक तथा दोनों का निर्माण प्लिंथ लेवल तक ही हुआ। पंचायत द्वारा तीन बार नोटिस दी गई, मौखिक भी कार्य पूर्ण कराने कहा गया लेकिन कार्य पूर्ण नहीं कराया। पंचायत में पीएम आवास के 31 हितग्राहियों को राशि मंजूर हुई थी। जिनमें 16 पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष जनवरी माह तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत घोघरी में कुल 92 हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृत हुए थे। 24 पूर्ण हो चुके हैं 20 प्रगति पर हैं। पंचायत के संतोष पिता श्यामलाला बारी सगराटोला तथा रामदीन पिता सुग्रीव बैगा के विरुद्ध एफआईआर के लिए लिखा गया है। संतोष पर आरोप हैं कि पहली किश्त के रूप में 40 हजार निकालने के बाद कार्य ही शुरु ही नहीं कराया। वहीं रामदीन 85 हजार निकालने के बाद प्लिंथ लेबल से कार्य आगे नहीं बढ़ाया।
यह है नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही मूलक योजना है, जिसमें कार्य की प्रगति के आधार पर राशि खाते में भेजी जाती है। प्रथम किश्त से कार्य प्लिंथ स्तर तक कराना है। इसके बाद 30-30 हजार की दो किश्तों की राशि से बीम लेबल तक कार्य कराना है। बाकी राशि छत के लिए मिलती है। कुल एक लाख 20 हजार की राशि का प्रावधान है।
मामला राशि के दुरुपयोग का
-योजना हितग्राही मूलक है। हितग्राहियों को स्वयं ही कार्य कराना है। पंचायत, जनपद व जिला पंचायत स्तर से मानीटरिंग होती है। समय पर कार्य नहीं कराना शासकीय राशि का दुरुपयोग है। लोगों में जागरुकता आए इसीलिए एफआईआर के निर्देश दिए हैं।
एस कृष्ण चैतन्य, सीईओ जिला पंचायत

 

Created On :   25 Dec 2017 1:42 PM IST

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