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दुर्लभ पैंगोलिन की तस्करी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार - छग से लाया गया था, खरीददार बनकर वन विभाग ने दबोचा

डिजिटल डेस्क शहडोल । दुर्लभ वन्य प्राणी पैंगोलिन की तस्करी करते सोमवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम तथा उत्तर वन मण्डल की संयुक्त टीम ने खरीददार बनकर तस्करों को जयसिंहनगर के एक ढाबे के पास दबोचा, जहां सौदा तय हुआ था। मामले में हीरालाल सिंह निवासी ग्राम सोनबरसा थाना बुढ़ार, समरजीत निवासी ग्राम कोहरा थाना जैतपुर, धर्मेंद्र सिंह निवासी नागपुरा थाना जैतपुर, ओम प्रकाश पनिका निवासी हथगला बुढ़ार तथा लल्लू पांडव निवासी ग्राम भूमिका थाना कुमारपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 9971/13 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। इस वन्य प्राणी को छग से पकड़कर लाया गया था। अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पैंगोंलिन को आज ही अधिकारियों की मौजूदगी में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
बनी थी तीन टीमें
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड से गोपनीय सूचना मिलने के बाद डीएफओ नार्थ सिद्धार्थ गुप्ता के मार्गदर्शन व उप वनमंडलाधकारी केबी सिंह के निर्देशन में तीन अलग-अलग दलों का गठन किया गया। जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी जयसिंहनगर के साथ डब्लूसीसीबी बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया गया। पिछले 3-4 दिनों से पैंगोलिन को छग से पकड़कर क्षेत्र में लाने की सूचना पर विभाग सक्रिय हुआ था। एक टीम को खरीददार के रूप में तस्करों से संपर्क करने को कहा गया। दूसरी टीम लगातार रैकी कर रही थी। तथा तीसरी टीम के साथ बाकी टीम ने पकडऩे में भूमिका निभाई।
ढाबे के पास कार्रवाई
तस्करों से संपर्क कर सौदा करने वाली विभाग की टीम का जयसिंहनगर क्षेत्र के कौआसरई में रीवा-अमरकंटक मार्ग स्थित एक ढाबा में मिलने की बात तय हुई। सोमवार को तय समयानुसार तस्कर कार से ढाबे के पास पहुंचे। उसी समय चौकस वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। कार क्रमांक एमपी 18 सीए 1366 की तलाशी ली गई, जिसमें बोरी में वन्य प्राणी पैंगोलिन अर्ध चेतना अवस्था में पाया गया। उक्त कार्रवाई में दशरथ प्रसाद प्रजापति रेंजर जयसिंहनगर, नरेंद्र कुमार बाथम, सुखेंद्र भारद्वाज, वनरक्षक राजेश श्रीवास्तव, दिनेश कुमार पनिका, महेश सिंह, अविनाश शर्मा, भैया सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, नरेश साहू, पुनीत वर्मा, अंजू सिंह, कुमारी मीरा रावत आदि की भूमिका सराहनीय रही।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।