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सात वर्षीय मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। सात वर्षीय मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में दोषी पाये गये अभियुक्त लोकेन्द्र उर्फ लख्खू को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय मेुं सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३४२ में ०६ माह का कठोर कारावास एवं ५०० रूपये के अर्थदण्ड आईपीसी की धारा ३५४ के आरोप में ०२ वर्ष का सश्रम कारावास तथा १००० रूपये के अर्थदण्ड तथा पॉस्को एक्ट की धारा ०९एम/१० के तहत ०५ वर्ष के सश्रम कारावास तथा १००० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण की रिपोर्ट पीडि़ता की माँ ने दिनांक ११ नवंबर २०१८ को अजयगढ़ थाने में की थी। अभियोजन अनुसार फरियादिया की ०७ वर्षीय बेटी नहाने के लिये हेैण्ड पंप पर गई थी जहां मोैजूद आरोपी ने उसे १० रूपये देकर गुटका लाने को कहा गया। बच्ची जब गुटका लेकर वापस हैण्ड पंप पहँुची तो आरोपी वहां नही मिला जिसके बाद वह गुटका देने उसके घर गई तो आरोपी ने उसे अंदर करके अश्लील हरकतें करने शुरू कर दी जिस पर चिल्लाकर बच्ची वहां से भाग निकली। रिपोर्ट पर अजयगढ़ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध कर तथा विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
Created On :   2 Sept 2022 4:28 PM IST