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पीएमसी बैंक का पूर्व अध्यक्ष को 9 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब और महाराष्ट्र को आपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार वरियम सिंह को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 9 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बैंक के पूर्व अध्यक्ष सिंह को शनिवार को मामले की छानबीन कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने माहिम इलाके से गिरफ्तार किया था।
सिंह को रविवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया जहां उसके वकील ने दावा किया कि एचडीआईएल को कर्ज देने में उसके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं थी और इसके लिए बैंक का तत्कालीन प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस जिम्मेदार था। लेकिन पुलिस की ओर से दावा किया गया कि एचडीआईएल को गैरकानूनी तरीके से दर्ज देने में सिंह की भी भूमिका थी और मामले की छानबीन के लिए उसे पुलिस हिरासत में भेजे जाने की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
सिंह 4355 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी है। सिंह साल 2014 तक एचडीआईएल में बतौर संचालक काम कर रहा था और इसके बाद इसी साल उसे पीएमसी बैंक में बड़े पद पर नियुक्त कर दिया गया। इससे पहले पुलिस पीएमसी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थामस और एचडीआईएल के दो अधिकारियों राकेश वाधवान और सारंग वाधवान को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं घोटाले के जरिए हासिल किया गया पैसा अवैध रूप से विदेश भेजे जाने के शक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मामले की छानबीन में जुटा हुआ है। ईओडब्लू और ईडी ने वाधवान की कई मंहगी गाड़ियां और 3500 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।