100 करोड़ रुपए की कथित वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री देशमुख को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका

Former Home Minister Deshmukh got a big  shocked from the High Court
100 करोड़ रुपए की कथित वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री देशमुख को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका
100 करोड़ रुपए की कथित वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री देशमुख को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार और 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली के आरोपों का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में देशमुख ने खुद के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। 

देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। याचिका में देशमुख ने सीबीआई की कार्रवाई को मनमानी पूर्ण व अवैध बताया था। इसके साथ ही खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था। जबकि सीबीआई ने देशमुख की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि उसके पास देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।  

इस तरह  न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि सीबीआई को  इस मामले में सिर्फ देशमुख की भूमिका की नहीं बल्कि मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करे। इस फैसले के बाद देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने  खंडपीठ से फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया। किन्तु खंडपीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। 
 

Created On :   22 July 2021 8:02 PM IST

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