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पूर्व गृहमंत्री देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को मनीलांड्रिंग मामले में मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांडरिंग मामले में आरोपी व राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे सजीव पलांडे को जमानत प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने 21 नवंबर 2022 को पलांडे के जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने मंगलवार को सुनाते हुए पलांडे को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने पलांडे को जांच के लिए जरुरी सहयोग देने को कहा है। जमानत के आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने न्यायमूर्ति ने अपने आदेश पर रोक लगाने की आग्रह किया ताकि वह सुप्रीम कोर्ट जा सके। किंतु न्यायमूर्ति ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चूंकि पलांडे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में भी आरोपी है इसलिए अभी पलांडे की जेल से रिहाई नहीं होगी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पलांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पिछले दिनों मुंबई की विशेष अदालत ने पलांडे को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए पलांडे ने अधिवक्ता शेखर जगताप के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान श्री जगताप ने कहा कि मेरे मुवक्किल(पलांडे) का मामले में आरोपी देशमुख के साथ कोई लंबा जुडाव नहीं था। देशमुख जब राज्य के गृहमंत्री बने थे तो मेरे मुवक्किल को उनके निजी सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। देशमुख ने जब अपने पद से त्यागपत्र दिया तो मेरे मुवक्किल का तबादला राजस्व विभाग में हो गया था। मेरे मुवक्किल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी करनेवाले एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पलांडे की जमानत का विरोध किया था। किंतु अब हाईकोर्ट ने पलांडे को जमानत प्रदान कर दी है। पलांडे को फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
Created On :   20 Dec 2022 8:28 PM IST