पूर्व सांसद अडसूल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Former MP Adsul did not get relief from High Court
पूर्व सांसद अडसूल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
याचिका खारिज पूर्व सांसद अडसूल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सिटी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल को बांबे हाईकोर्ट ने किसी तरह की राहत देने के इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अडसूल को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अग्रिम जमानत के लिए वे पीएमएलए कोर्ट में जाएं। अडसूल ने 980 करोड़ रुपए के सिटी कोआपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  

याचिका में उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा खुद को ईसीआईआर की प्रति न देने को लेकर भी सवाल किया था। ईडी का पक्ष रखने हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी ईसीआईआर की प्रति देने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अडसूल की तबीयत ठीक है वे सिर्फ बीमारी का बहाना बना रहे हैं। अडसूल की याचिका का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधी रहे अडसूल अगर जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो जांच पूरी कैसे की जाएगी।

वहीं अडसूल की ओर से वकील अभिनव चंद्रचूड ने दावा किया कि राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में अडसूल ही मुख्य शिकायतकर्ता थे तो उन्हें ही आरोपी कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नितिन जमदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें शिकायतकर्ता ही आगे चलकर आरोपी बन जाता है। बता दें कि अमरावती के पूर्व सांसद और सिटी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे आनंदराव अडसूल के खिलाफ विधायक रवि राणा ने ईडी से शिकायत की थी। ईडी अडसूल के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी की टीम अडसूल के मुंबई स्थित घर जांच के लिए पहुंची थी तो वे खराब तबीयत का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती हो गए थे।     

 

Created On :   14 Oct 2021 8:48 PM IST

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