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लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी -ग्रामीणों को बनाया शिकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कम्पनी से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की रकम ऐंठने का एक मामला उजागर हुआ है। इस मामले में महिलाओं ने जानकारी दी है कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से दो-दो हजार रुपये की रकम ली गई और उन्हें कम से कम 50 हजार रुपये का लोन दिलाने का झाँसा दिया गया। वीरेन्द्र कुमार नामक युवक ने कैपिटल फाइनेंस कम्पनी के नाम पर महिलाओं को कम ब्याज दर पर बड़ा लोन दिलाने का झाँसा दिया। वीरेन्द्र ने महिलाओं से दो-दो हजार रुपये प्रोसेस फीस के नाम पर जमा कराये तथा उनसे स्टॉम्प पर दस्तखत करा लिये। जिन महिलाओं से पैसे जमा कराये गए उनमें शीला बाई, कौशल्या ठाकुर, मुन्नी बाई, आरती बाई, कला ठाकुर, गुड्डी बाई, तुलसा बाई, शांति ठाकुर, जमना बाई, किरन ठाकुर, संगीता पांडे आदि के अलावा पुरुष गनेश बर्मन, सूरज प्रसाद पांडे, हरिलाल आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। महिलाओं का कहना था कि कुछ दिन तक तो वो लोन मिलने का इंतजार करती रहीं और फिर अचानक वीरेन्द्र जो कि अपने आप को इलाहाबाद का रहने वाला बताता था उसने कुछ दिन और इंतजार करने को कहा। उसके बाद जब महिलाओं ने उससे लोन देने के लिए कहना शुरू कर दिया तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बनाया शिकार
वीरेन्द्र ने ज्यादातर भेड़ाघाट एवं पाटन क्षेत्र के गाँवों की महिलाओं को शिकार बनाया है। इस क्षेत्र के हर गाँव में उसने बैठक ली थी और महिलाओं को लोन दिलाने का लालच दिया था। महिलाओं ने कार्रवाई की माँग को लेकर एसपी अमित सिंह से भी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की खोजबीन की जायेगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।