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रिहायशी इलाके में गोदाम - नर्मदा गैस एजेंसी पर 7.91 लाख का जुर्माना
डिजिटल डेस्क शहडोल । रिहायशी इलाके में गैस गोदाम संचालित करने और बिना होम डिलेवरी के उपभोक्ता से पूरी राशि लेने पर नर्मदा गैस एजेंसी पर 7 लाख 91 हजार 197 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही गैस गोदाम अन्यत्र स्थापित न करने पर गैस एजेंसी की डीलरशिप समाप्त करने के लिए भी एचपीसीएल को लिखा गया है। इस संबंध में कलेक्टर ललित दाहिमा ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रबंधक नर्मदा गैस एजेन्सी तत्काल गैस गोदाम अन्यत्र स्थापित करने की कार्रवाई करें।
गोदाम पांडवनगर में
18 सितम्बर 2015 को नर्मदा गैस एजेन्सी की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आरएन जाटव द्वारा जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि गैस एजेन्सी का गोदाम पांडवनगर में स्थित है, जो आवासीय क्षेत्र है। गोदाम के चारों ओर आवास स्थित हैं। गोदाम की जांच के दौरान के गोदाम के बोर्ड पर 14.2 किलोग्राम भरे हुए 310 सिलेंडर, खाली 297 सिलेंडर एवं 19 किलोग्राम के अंकित 15 सिलेंडर पाए गए थे। भौतिक सत्यापन करने पर 14.2 किग्रा के 85, 393 खाली तथा 19 किलोग्राम के 19 सिलेंडर मिले। गैस एजेंसी प्रबंधक से सिलेंडरों के स्टॉक एवं वितरण से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त सिलेंडर जब्त कर प्रबंधक जागृति सिंह की सुपुर्दगी में दिए गए।
जांच में यह भी मिली थी खामी
जांच के दौरान गैस गोदाम से होम डिलीवरी की राशि कम किए बिना उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्रदाय करना पाया गया। उक्त कृत्य एलपीजी प्रदाय और वितरण विनियम आदेश 2000 का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3-7 के अंतर्गत दंडनीय है। प्रबंधक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया, लेकिन स्पष्टीकरण में दिए गए उत्तर समुचित एवं संतोष जनक नहीं मिले। स्पष्टीकरण में गैस गोदाम अन्यत्र स्थापित करने के लिए 6 माह का समय लिया गया था। लेकिन 4 जनवरी गोदाम अन्यत्र स्थापित नहीं किया गया था। गोदाम घनी आबादी क्षेत्र में होने से भविष्य में जन-धन की हानि होने के मद्देनजर उक्त कार्यवाही की गई है।
Created On :   7 Jan 2020 2:10 PM IST