गोदरेज ने बुलेट ट्रेन भूमि अधिग्रहण को बताया अवैध, हलफनामा दायर कर किया दावा 

Godrej calls bullet train land acquisition illegal
गोदरेज ने बुलेट ट्रेन भूमि अधिग्रहण को बताया अवैध, हलफनामा दायर कर किया दावा 
हाईकोर्ट गोदरेज ने बुलेट ट्रेन भूमि अधिग्रहण को बताया अवैध, हलफनामा दायर कर किया दावा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गोदरेज एंड बायस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध व नियमों के विपरीत है। कंपनी ने हलफनामा दायर कर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन व राज्य सरकार के उन आरोपों का खंडन किया है जिसके तहत कहा गया था कि कंपनी परियोजना के कार्य में रुकावट व अवरोध पैदा कर रही है। गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर कंपनी और राज्य सरकार के बीच 2019 से कानूनी लड़ाई जारी है। कंपनी की मुंबई के विक्रोली इलाके में जमीन है जिसकी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरत है। न्यायमूर्ति नीतिन जमादार की खंडपीठ ने 21 नवंबर को मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई रखी है। कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर घोषित मुआवजा को लागू करने से रोका जाए। 

Created On :   10 Nov 2022 9:15 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story