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आयोग के काम में सरकार ने नहीं किया कोई हस्तक्षेप - हाईकोर्ट में सरकार की दलील
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल किए गए 11 सदस्य समाजशास्त्री और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले प्रोफेसर बाला साहेब सराटे को आयोग में सदस्य के रुप में शामिल करने को लेकर सवाल किया।
इस पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि सराटे की संस्था को आरक्षण को लेकर सिर्फ आकड़े एकत्र करने का काम दिया गया था। आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में सराटे की कोई भूमिका नहीं थी। आयोग के सभी सदस्यों ने एकमत से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपी है। आयोग के कामकाज में सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आरवी मोरे की खंडपीठ के सामने मराठा समाज को दिए गए 16 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है।
Created On :   7 March 2019 3:44 PM IST