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महिला कैदियों के पुनर्वास के लिए तय लाभार्थियों की संख्या को सरकार ने बढ़ाया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 अंतर्गत सजा भुगत रही महिला कैदियों की पुनर्वास योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले इस योजना के तहत 50 कैदियों को लाभ मिलता है। लेकिन अब इसका लाभ 80 कैदियों को मिलेगा। पुनर्वास के लिए हर लाभार्थी को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए मंजूर किया है।
शुक्रवार को प्रदेश सरकार के महिला व बाल विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। सरकार ने बाम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। इससे पहले 14 अक्टूबर 2016 को पुनर्वास के लिए लाभार्थियों को दिए जाने वाली 5 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 25 हजार किया गया था। उस समय लाभार्थियों की संख्या 40 थी, जिसको बढ़ाकर 50 करने का फैसला सरकार ने किया था। लेकिन साल 2014 में बाम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसकी दो साल बाद हुई अंतिम सुनवाई के दौरान लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश अदालत ने दिया था।
Created On :   13 July 2018 3:14 PM GMT