कोरोना संकट में स्कूल फीस के लिए ढांचा तय करे सरकार, हाईकोर्ट में जनहित याचिका 

Government should set a framework for school fees in Corona crisis
कोरोना संकट में स्कूल फीस के लिए ढांचा तय करे सरकार, हाईकोर्ट में जनहित याचिका 
कोरोना संकट में स्कूल फीस के लिए ढांचा तय करे सरकार, हाईकोर्ट में जनहित याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण अभिभावक वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को साल 2020-2021 में सभी निजी स्कूलों के लिए फीस का एक आम ढांचा तय करने का निर्देश दिया जाए। इस तरह की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में इजरा फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र व राज्य सरकार स्कूल शुरू करने की तैयारी कर रही है। जो बच्चों के हित में नहीं दिख रहा है। इसलिए सरकार को सितंबर 2020 तक स्कूलों को ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन खोलने से रोका जाए। 

सामाजिक संस्था ने स्कूल खोलने पर भी जताया एतराज 

याचिका में आग्रह किया गया है कि हाईकोर्ट सरकार को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दे। जो राज्य में स्कूल शुरु करने को लेकर गहराई से अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार के पास ऑनलाइन स्कूल चलाने का अनुभव नहीं है। इसलिए इस विषय पर जल्दबाजी न दिखाई जाए। याचिका में कहा गया है कि सरकार के पास ऑनलाइन कामकाज के तौर तरीके को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यदि सरकार के पास यह व्यवस्था होती, तो सरकारी अधिकारी प्रभावी तरीके से अपने कामकाज को अंजाम देते। अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह के मार्फत दायर की गई इस याचिका में निवेदन किया गया है कि स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों से फीस लेने से रोका जाए, साथ ही फिलहाल स्कूल शुरु करने पर रोक लगाई जाए। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। 
 

Created On :   8 Jun 2020 2:07 PM GMT

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