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लॉकडाउन के दौरान धारा 188 के तहत दर्ज किए मामले सरकार लेगी वापस - वलसे पाटील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने यह जानकारी दी है। वलसे पाटील ने कहा कि गृह विभाग ने लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर आम लोगों और विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया है। जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पर अमल किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार ने कड़ी पाबंदियां लगाई थी। खासकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने को लेकर कई तरह की बंदिशें थीं। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर निकलने, निजी वाहनों में बिना इजाजत परिवार के यात्रा करने, समयसीमा का पालन न करने जैसे आरोपों में रोजाना राज्य में हजारों मामले दर्ज किए जा रहे थे। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों और अपने घर से दूर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने भी लॉकडाइन के नियम तोड़कर अपने घर पहुंचने की कोशिश की थी। इस सभी के खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दर्ज मामलों के चलते खासतौर पर विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। सरकार के सामने भी इतनी भारी संख्या में दर्ज किए गए मामलों में अदालती कार्यवाही पूरी करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में गृहविभाग ने इन मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा।
Created On :   29 March 2022 9:05 PM IST