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होर्डिंग-बैनर लगाने मनपा-नपा को तय करना होगा एक स्थान, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार का फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों सहित सभी स्थानीय निकायों को होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर्स, पोस्टर इत्यादि अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए जगह निश्चित करना होगा। इसके साथ हीप्रत्येक विज्ञापन के बैनर व होर्डिंग पर क्यूआर कोर्ड लगाना होगा। जिससे बैनर लगाने की अनुमति लेने वाले आवेदनकर्ता का नाम, बैनर लगाने का स्थान और लगाने की अवधि आदि की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। सोमवार कोप्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार सभी महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर परिषदों को विज्ञापन और होर्डिंग्स आदि की प्रति दिन दी जाने वाली अनुमति की जानकारी एकीकृत वेब आधारित पोर्टल अथवा उपलब्ध सॉफ्टवेयर द्वारा संबंधित पुलिस को तत्काल देनी होगी। सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को पोस्टर और बैनर लगाने के लिए चिन्हित अस्थायी जगह की जानकारी मुंबई के नगर परिषद प्रशासन निदेशालय के आयुक्त तथा निदेशक को दो सप्ताह के भीतर देनी होगी। जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन निदेशालय को सरकार और बाम्बे होईकोर्ट को जानकारी देना होगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर दिशा निर्देश
सरकार ने कहा है कि बाम्बे होईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार राज्य में अवैध पोस्टर और बैनर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई मनपा सहित सभी महानगर पालिकाओं के लिए विज्ञापन लगाने को लेकर दिशानिर्देश तैयार किया है। हालांकि इसमें अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए जगह निश्चित नहीं की गई है। इसलिए प्रत्येक नगर निकायों को अस्थायी विज्ञापन लगाने के लिए जगह निश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
Created On :   14 Nov 2022 9:21 PM IST