ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर,  पहले था लौटाया

Governor signed on OBC reservation ordinance, it was returned earlier
ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर,  पहले था लौटाया
राजभवन ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर,  पहले था लौटाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के स्थानीय निकायों में ओबीसी समाज को 50 प्रतिशत के दायरे में रह कर आरक्षण बहाल करने संबंधित विधेयक को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया था। इसके मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। भुजबल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि तब तक राज्य पिछड़ा आयोग ओबीसी का अंतरिम डाटा उपलब्ध करा देगा। भुजबल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्य में आगामी समय में होने वाले चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू होगा। भुजबल ने दावा किया कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब राज्य राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण सहित चुनाव कराना बंधनकारक होगा। 

विधेयक पर ऐसे हो पाया हस्ताक्षर 

इससे पहले राज्यपाल द्वारा विधेयक को वापस लौटाने की जानकारी मुश्रीफ ने भुजबल को दी। इसके बाद भुजबल ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। भुजबल को पवार और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कोश्यारी से मिलने के लिए कहा। इसी बीच भुजबल ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। फिर फडणवीस ने राज्यपाल से फोन पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को विधेयक लेकर राज्यपाल के पास भेजा। फिर देर शाम को राज्यपाल से भुजबल और मुश्रीफ ने मुलाकात की। जिसके बाद राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए सहमत हुए। 
 

Created On :   1 Feb 2022 9:34 PM IST

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