गुलशन कुमार हत्याकांड मामला : तोरानी को सशर्त विदेश जाने की मिली अनुमति

Gulshan Kumar murder case: Torani gets conditional permission to go abroad
गुलशन कुमार हत्याकांड मामला : तोरानी को सशर्त विदेश जाने की मिली अनुमति
गुलशन कुमार हत्याकांड मामला : तोरानी को सशर्त विदेश जाने की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के मामले से बरी हुए टिप्स म्यूनिजक कंपनी के मालिक रमेश तोरानी को एक साल के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। तोरानी की रिहाई के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील सुनवाई के लिए प्रलंबित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने तोरानी को चेताया कि यदि वे अदालत को दिए गए अपने आश्वासन से मुकरते हैं। तो कोर्ट उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। तोरानी को अदालत ने 16 दिसंबर 2017 से 10 दिसंबर 2018 तक के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है। 

तोरानी के आवेदन पर हुई सुनवाई
न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने तोरानी के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिए गए आदेश में यह चेतावनी दी है। खंडपीठ ने कहा कि तोरानी अपनी विदेश यात्रा के दौरान जिस देश में जाएगे, वे वहां के भारतीय दूतावास को अपने रहने व यात्रा की समय सारणी का ब्यौरा देंगे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अदालत के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार है। खंडपीठ ने कहा कि तोरानी भारत में आने के बाद यदि दोबारा विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उन्हें फिर  से अनुमति लेनी पडेगी। 

शर्तों और नियमों का उलंघन नहीं करने की दलील
सुनवाई के दौरान तोरानी के वकील ने कहा कि अब तक उनके मुवक्किल ने किसी भी शर्तों और नियमों का उलंघन नहीं किया। इसलिए उनको लेकर सरकारी वकील की ओर से किसी तरह की आपत्ति जताना उचित नहीं है। इस बार वे अपने कारोबार के लिए विदेश जा रहे हैं। इस दौरान सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख ने कहा कि तोरानी की रिहाई के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई जारी है। इसलिए उन्हे विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति न दी जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जब कानून को आपके मुवक्किल (तोरानी) की जरुरत होगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। इसलिए वे अदालत को दिए गए अपने आश्वासन का पालन करेंगे अन्यथा कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। 

Created On :   1 Dec 2017 3:08 PM GMT

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