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हाईकोर्ट ने मांगा सोहाराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में बरी अधिकारियों का ब्यौरा, रोज होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने CBI से ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है, जिन्हें सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले से बरी कर दिया गया है और CBI ने उनकी रिहाई को चुनौती दी है। अदालत ने CBI को स्पष्ट करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को बरी किया गया है उनकी इस मामले में क्या भूमिका थी।
CBI की भूमिका लेकर अदालत का कड़ा रुख
हाईकोर्ट में सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में रुबाबुद्दीन ने सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले से पूर्व IPS अधिकारी डीजी वंजारा व मौजूदा IPS अधिकारी दिनेश एमएन तथा राजकुमार पंडियन को मुक्त किए जाने के निर्णय को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने मांगा सोहाराबुद्दीन मामले में बरी अधिकारियों का ब्यौरा
सोमवार को जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे के सामने रुबाबुद्दीन की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान जस्टिस ने कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रोजाना करेगी पर इससे पहले CBI उन अधिकारियों का ब्यौरा दे जिन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है और CBI ने उसे चुनौती दी है।
15 आरोपियों को CBI की विशेष अदालत ने किया था मुक्त
सोहराबुद्दीन मामले में कुल 38 आरोपी हैं, इसमें से 15 आरोपियों को CBI की विशेष अदालत ने इस प्रकरण से मुक्त कर दिया है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने खंडपीठ से कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए।
मामले की रोजाना होगी सुनवाई
इस पर जस्टिस ने कहा कि आखिर CBI क्यों इस याचिका की सुनवाई में तत्परता नहीं दिखा रही है और उसने IPS अधिकारियों की रिहाई को चुनौती क्यों नहीं दी है? हम इस मामले की सुनवाई रोजाना करेंगे। CBI हमे उन अधिकारियों का ब्यौरा दे जिन्हें इस मामले से बरी किया गया है। जस्टिस ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई नौ फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
Created On :   29 Jan 2018 7:46 PM IST