- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- तीन साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म...
तीन साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी फ्रेंच नागरिक की जमानत रद्द

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी व फ्रेंच नागरिक को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे ने आरोपी ट्रस्टी को तुरंत पास्को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमे इस मामले में आरोपी की भूमिका को दर्शानेवाले पर्याप्त सबूत नजर आ रहे है। न्यायमूर्ति ने कहा कि तीन साल की बच्ची ने आरोपी की पहचान फोटो से की है। अपने बयान में भी पीड़ित बच्ची ने बहुत से बाते कही है। जिनका शिकायत में उल्लेख है। इसलिए आरोपी को दी गई जमानत को रद्द किया जाता है। सुनवाई के दौरान ट्रस्टी के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल 24 नवंबर 2017 से जमानत पर है। उन्हें समर्पण करने के लिए वक्त दिया जाए। किंतु न्यायमूर्ति ढेरे ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। निचली अदालत के जमानत देने के आदेश को न्यायमूर्ति ढेरे ने नियमों के विपरीत व खामीपूर्ण बताया।
बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
ट्रस्टी को जमानत देने के निर्णय के खिलाफ पीड़ित तीन साल की बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि निचली अदालत ने कई पहलूओं पर विचार किए बिने ही आरोपी को जमानत प्रदान की है। निचली अदालत का आदेश मामले से जुड़े रिकार्ड के विपरीत है। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रखा जाता है तो वह प्रकरण से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड कर सकता है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने स्कूल ट्रस्टी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा किया जाए। क्योंकि पीड़िता की उम्र काफी कम है ऐसे में उसके लिए लंबे समय तक सबकुछ याद रख पाना संभव नहीं है। न्यायमूर्ति ने कहा कि इस प्रकरण में पास्को कानून से जुड़े प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।
Created On :   2 April 2018 7:54 PM IST