सोशल मीडिया पर भड़काऊ ट्वीट का मामला : कंगना-रंगोली के खिलाफ जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

HC Directive to present progress report of investigation against Kangana-Rangoli
सोशल मीडिया पर भड़काऊ ट्वीट का मामला : कंगना-रंगोली के खिलाफ जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
सोशल मीडिया पर भड़काऊ ट्वीट का मामला : कंगना-रंगोली के खिलाफ जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की एक स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया में वैमनस्यपूर्ण ट्वीट करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को रखी है। पिछले दिनों अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अंबोली पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच रिपोर्ट मंगाई थी। धारा 202 के तहत प्रारंभिक जांच के बाद तय किया जाता है कि क्या शिकायत के आधार पर कोई मामला बनता है?

पेशे से वकील अली कासिफ खान देशमुख ने इस सिलसिले में कोर्ट में शिकायत की है। शिकायत में दावा किया गया है कि रनौत के नफरत पूर्ण ट्वीट दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करते हैं। उनके ट्वीट न सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हैं, बल्कि उस संप्रदाय की गलत छवि की पेश करते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 5 फरवरी 2021 को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था लेकिन शुक्रवार को यह रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस दौरान पुलिस ने समय की मांग की। इसे देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया और पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। 

 

Created On :   5 Feb 2021 1:24 PM GMT

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