हाईकोर्ट ने नाशिक महानगरपालिका के आयुक्त मुंढे को दिया झटका

HC gives shocked to commissioner of Nashik municipal corporation
हाईकोर्ट ने नाशिक महानगरपालिका के आयुक्त मुंढे को दिया झटका
हाईकोर्ट ने नाशिक महानगरपालिका के आयुक्त मुंढे को दिया झटका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाशिक महानगरपालिका के कर्मयाचारियों की ओर से इलाके गंगापुर रोड स्थित  ग्रीनफील्ड लांस नामक मंगल कार्यालय के खिलाफ की गई कार्रवाई का खामियाजा महागरपालिका के आयुक्त तुकाराम मुंढे को भुगतना पड़ा है। मुंढे को इस मामले में न सिर्फ  बांबे हाईकोर्ट से मांफी मांगनी पड़ी बल्कि गिराए गए निर्माण को दोबारा बनाने का आश्वासन भी देना पड़ा। अदालत ने अपने एक आदेश के तहत इस कार्यालय को लेकर महानगरपालिका को स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया था।

फिर भी महानगरपालिका ने इसरके खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए शुक्रवार को इस मामले में मुंढे को न सिर्फ अदालत से मांफी मांगनी पड़ी बल्कि महानगरपालिका को अपने खर्च से ढहाए हुए  कार्यालय के निर्माण कार्य को दोबारा पहले की तरह बनाने का आश्वासन दिया। महानगरपालिका की कार्रवाई के खिलाफ मंगलकार्यालय से जुड़े अभिजीत पाटिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

शुक्रवार को अवकाश जस्टिस एसजे काथावाला की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत ने मेरे मुवक्किल के  कार्यालय को लेकर स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया था फिर भी महानगरपालिका ने कार्रवाई की है।

इससे नाराज बेंच ने नाशिक महानगरपालिका के आयुक्त को 25 मई को कोर्ट में सुबह 11 बजे हाजिर रहने का निर्देश दिया था लेकिन वे अदालत में हाजिर नहीं हुए। इससे नाराज बेंच ने मुंढे के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया और तीन बजे हाजिर होने को कहा। इसके बाद मुंढे अदालत में हाजिर हुए और कोर्ट से माफी मांगी। 

 

Created On :   25 May 2018 8:45 PM IST

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