मेट्रो ट्रेन के निर्माण में हाईकोर्ट ने नहीं दी 11 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति

HC not allowed to increase 11 centimeters height for metro construction
मेट्रो ट्रेन के निर्माण में हाईकोर्ट ने नहीं दी 11 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति
मेट्रो ट्रेन के निर्माण में हाईकोर्ट ने नहीं दी 11 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गुरुवार को हुए विमान हादसे का संज्ञान लेते हुए बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एयरपोर्ट परिसर के निकट निर्धारित ऊंचाई से अधिक निर्माण को मंजूरी दी जाती है तो हम यह मंजूरी देनेवाली एयरपोर्ट एथारिटी आफ इंडिया के अधिकार ही छीन लेगे। हाईकोर्ट ने कहा कि गुरुवार को मुंबई में हुए विमान हादसे में पांच लोगों  की जान चली गई। लोगों के जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।

दरअसल मुंबई महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने जुहु एयरपोर्ट के निकट मेट्रो 2 बी के लिए बनाए गए निर्माण कार्य की ऊंचाई 11 सेमी अधिक हो गई है। लिहाजा एमएमआरडीए ने एयरपोर्ट एथारिटी आफ इंडिया से इसको लेकर अनापत्ति (एनओसी) मांगी थी। एयरपोर्ट अथारिटी ने इस शर्त पर एनओसी दी थी कि एमएमआरडीए को इसके लिए हाईकोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। लिहाजा एमएमआरडीए ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नियमानुसार एयरपोर्ट परिसर के समीप 16.65 मीटर के ऊंचाई के निर्माण कार्य की अनुमति है। लेकिन मेट्रो का निर्माण कार्य 16.76 मीटर उंचा हो गया है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम ऊंचाई को लेकर एक सेंटीमीटर की भी छूट नहीं देंगे। एयरपोर्ट परिसर के निकट निर्माण कार्य की ऊंचाई कितनी हो यह देखना नागरी उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का काम है। यदि एयरपोर्ट अथारिटी यह काम भी हमारे उपर छोड़ेगी तो हम उसके एनओसी जारी करने के अधिकार भी छीन लेंगे। खंडपीठ ने कहा कि गुरुवार को महानगर में हुए विमान हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। हम लोगों के जीवन के जोखिम में नहीं डाल सकते। निर्माण कार्य की ऊंचाई क्या हो क्या नहीं सुरक्षा के लिहाज से यह देखना डीजीसीए का काम है। लिहाजा डीजीसीए के निदेशक दो सप्ताह में इस विषय पर निर्णय ले। 

Created On :   29 Jun 2018 2:51 PM GMT

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