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15 साल बाद कोर्ट का फैसला: ठगी के शिकार निवेशकों को वापस मिलेंगे 10 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मोटी कमाई के लालच में 10 करोड़ रुपए गंवाने वाले 325 निवेशकों को 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अपने पैसे वापस मिलने शुरू हो गए। पहले चरण में 40 निवेशकों को 75 फीसदी रकम वापस मिली है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में ठगी के शिकार हुए निवेशकों को पैसे वापस मिलने का पहला मामला है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी निवेशकों को जल्द ही पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
मोटे मुनाफे का दिया लालच
ठाणे के जांभली नाका इलाके में नारायणदास ठक्कर की किराना की दुकान थी। अपने यहां आने वाले ग्राहकों को वह बताता था कि वह अफ्रीकी देशों में दवा पहुंचाने का व्यवसाय करता है और जल्द ही इसके लिए एक कंपनी भी बनाएगा। ठक्कर ने बताया कि कंपनी को मोटा मुनाफा होता है और जो भी इसमें निवेश करेगा उसे हर महीने दो फीसदी ब्याज मिलेगा। ठक्कर ने साल 1998-99 में निवेशकों से पैसे लेने की शुरूआत की और कुछ महीनों तक वह लोगों को निवेश के मुताबिक ब्याज देता रहा।
आरोपी की गिरफ्तार हुई
निवेश की रकम जैसे ही बढ़कर 10 करोड़ पहुंची ठक्कर ने लोगों को पैसे देने बंद कर दिए। इसके बाद साल 2002 में ठाणे के नगर पुलिस स्टेशन में निवेशकों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 34 के अलावा महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट (एमपीआईडी) की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आर्थिक अपराध शाखा के तत्कालीन सीनियर इंस्पेक्टर अजित देशमुख और संजीव जॉन ने मामले की छानबीन शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में ठाणे कोर्ट में आरोपी ने निवेशकों का पैसा वापस करने का प्रतिज्ञापत्र देकर जमानत ले ली।
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
आरोपी ने निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए, तो ठाणे पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने ठक्कर की संपत्ति नीलाम कर निवेशकों को पैसे वापस करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद उसकी संपत्तियां नीलाम कर दी गईं और अब निवेशकों को पैसे वापस देने की प्रक्रिया शुरू की हुई है। मामले की बेहतरीन जांच और निवेशकों को उनके पैसे दिलाने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों देशमुख और जॉन का ठाणे पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरूवार को सम्मान किया।
Created On :   16 Nov 2017 11:17 PM IST