जाकिर हुसैन के कार्यक्रम के लिए मैदान नि:शुल्क देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

HC strongly react on programme of Zakir Hussain held at silent zone
जाकिर हुसैन के कार्यक्रम के लिए मैदान नि:शुल्क देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
जाकिर हुसैन के कार्यक्रम के लिए मैदान नि:शुल्क देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कालाघोडा महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रम के लिए शांति क्षेत्र (साईलेंस जोन) में स्थित सार्वजनिक मैदान को नि:शुल्क दिए जाने को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सरकार ने कालघोडा महोत्सव के दौरान मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन के कार्यक्रम के लिए दक्षिण मुंबई के क्रास मैदान के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है। यह कार्यक्रम शनिवार को होना है।

नि:शुल्क देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
कालाघोड़ा के तहत आयोजित होने सांस्कृति कार्यक्रमों को पिछले कई वर्षों से क्रास मैदान में किया जा रहा है। जबकि अब यह शांत क्षेत्र (साईलेंस जोन)  के दायरे  में आता है। लेकिन सरकार ने बगैर किसी शर्त के निशुल्क इस मैदान के इस्तेमाल की इजाजत आयोजकों को प्रदान की है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। नियमानुसार कार्यक्रम की इजाजत हाईकोर्ट से लेनी चाहिए थी, लेकिन जिलाधिकारी ने 30 जनवरी को आदेश जारी कर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी।

अदालत ने कहा हमसे क्यों नहीं ली इजाजत
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पीएन देशमुख की खंडपीठ ने जिलाधिकारी के आदेश पर गौर करने के बाद कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा महसूस होता है कि आदेश जारी करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा महानगर के प्रमुख इलाके में स्थित सार्वजनिक मैदान को निशुल्क व बिना किसी शर्त के देना उचित नहीं है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में कोई कारण सहित आदेश नहीं जारी किया गया है कि कार्यक्रम के लिए मैदान क्यों निशुल्क दिया गया है।

अनुमति को लेकर नए सिरे से जारी हो अादेश
जिलाधिकारी का आदेश पूरी तरह से अस्पष्ट है। इस तरह से आदेश देना घातक हो सकता है। इसलिए जिलाधिकारी अपने आदेश को वापस ले और अनुमति को लेकर नए सिरे से अादेश जारी करे। खंडपीठ ने कहा कि आदेश जारी करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए था कि कार्यक्रम सामाजिक कार्यों के लिए हो रहा है या सिर्फ मुनाफे के लिए।

जाकिर हुसैन के कार्यक्रम के लिए मैदान
इस दौरान सरकारी वकील एसयू कामदार ने कहा कि जिलाधिकारी इस मामले को लेकर नया आदेश जारी करेंगे। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि उनके कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। इसलिए उन्हें कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी जाए।

Created On :   2 Feb 2018 8:09 PM IST

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