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मराठा आरक्षण मामले पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मराठा आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने की मांग पर सुनवाई के लिए शीघ्र संवैधानिक पीठ का गठन कराने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ मामले में मुख्य हस्तक्षेपकर्ता राजेन्द्र दाते पाटील की ओर से दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मराठा आरक्षण संबंधी मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मराठा आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सिंतबर को अपने अंतरिम आदेश में वर्ष 2020-21 के लिए नौकरियों और कॉलेज दाखिलों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी और मामले को संवैधानिक पीठ को भेज दिया था। राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए शीघ्र संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए, इस मांग को लेकर 20 सिंतबर को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर की थी। इस अर्जी पर शीघ्र सुनवाई के लिए सरकार ने शीर्ष अदालत में चार पुनर्विचार अर्जी दायर की थी। पहली 7 अक्टूबर, दूसरी 28 अक्टूबर, तीसरी 2 नवंबर को और चौथी अर्जी 18 नवंबर को दायर की गई थी।
Created On :   4 Dec 2020 10:26 PM IST