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उद्धव व उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति की जांच सीबीआई- ईडी से कराने की मांग पर 8 दिसंबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट में अब शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) पक्ष प्रमुख व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं उनके परिवार के लोगों की कथित बेहिसाफ संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। मुंबई निवासी गौरी भिड़े ने इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हैं। बुधवार को न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति वाल्मिकी मेंजिस की खंडपीठ ने कहा कि हम 8 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुआई वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में मुख्य रुप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार के लोगों की बेहिसाब संपत्ति की जांच का निर्देश केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देने का आग्रह किया गया है। याचिका में ठाकरे की पत्नी रश्मि व उनके बेटे एवं पूर्व मंत्री आदित्य को भी पक्षकार बनाया गया है। भिड़े ने याचिका में दावा किया है कि ठाकरे,उनकी पत्नी रश्मि व बेटे आदित्य ने आधिकारी रुप से कभी अपने के आय के स्त्रोत के रुप में अपने पेशे, नौकरी व कारोबार की घोषणा नहीं की हैं। फिर भी वे मुंबई व रायगढ में करोड़ो रुपए की संपत्ति के मालिक है। याचिका में सामाना के प्रिटिंग प्रेस से की गई कमाई को लेकर भी सवाल उठाया गया है।
Created On :   30 Nov 2022 10:06 PM IST