हाईकोर्ट : पीएमसी घोटाले के आरोपी जमानत नहीं, मुंबई मनपा से पूछा - आपके पास कितने हैं मास्क-ग्लब्ज

High court: Accused of PMC scam not got bail, asked about mask-globs to Mumbai BMC
हाईकोर्ट : पीएमसी घोटाले के आरोपी जमानत नहीं, मुंबई मनपा से पूछा - आपके पास कितने हैं मास्क-ग्लब्ज
हाईकोर्ट : पीएमसी घोटाले के आरोपी जमानत नहीं, मुंबई मनपा से पूछा - आपके पास कितने हैं मास्क-ग्लब्ज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के मामले में आरोपी जसविंदर सिंह बनवैत के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। बैंक के निदेशक रहे बनवैत ने कोरोना के प्रकोप व स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर  जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया था। आवेदन में बनवैत ने कहा था कि निचली अदालत के आदेश के बावजूद उसे घर का खाना और दवाई नहीं दी जा रही है। बनवैत को 12 मार्च 2020 को  मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया  था। बनवैत को फिलहाल तलोजा जेल में रखा गया है। न्यायमूर्ति साधना जाधव के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने तलोजा जेल के चीफ मेडिकल अधिकारी की ओर से आरोपी को लेकर पमेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

हाईकोर्ट ने मनपा से पूछा आप के पास कितने मास्क-ग्लब्ज हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रकोप के बीच बगैर मास्क, हैंड ग्लब्ज और सुरक्षा के पर्याप्त साधनों के बिना सार्वजनिक सड़को को साफ करने व घन कचरा व्यवस्थापन के लिए ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों की पीड़ा को गंभीरता से लिया है। मामला नई मुंबई महानगरपालिका के लिए कार्यरत कर्मचारियों का है। हाईकोर्ट ने नई मुंबई मनपा से जानना चाहा है कि लॉकडाउन से पहले उसके पास कितने मास्क, हैंड ग्लोव्स व हैंड सैनिटाइजर था। लॉकडाउन के बाद उसने कितने मास्क,कितना हैंड सैनिटाइजर व कितने हैंड ग्लोव्स खरीदे है। यहां किन कंपनियों से खरीदे गए हैं। इसकी जानकारी हमारे सामने हलफनामे में पेश की जाए। हाईकोर्ट में मनपा के स्वास्थ्यकर्मियों व समाज समता कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में कर्मचारियों ने कहा है कि वे घर-घर जाकर लोगों का कचरा उठा रहे है, सड़कों को साफ कर रहे, मेडिकल कचरा उठा रहे हैं।  कचरा व्यवस्थापन के कार्य भी कर रहे है लेकिन हमें पर्याप्त सुरक्षा साधन नहीं दी जा रही है। काम के बाद हाथ स्वच्छ रखने के लिए दो बूंद सैनिटाइजर दिया जाता है। हम अपनी जान जोखिम में डाल कर काम कर रहे हैं। जबकि आवश्यक सेवा में लगे दूसरे कर्मचारियों को सभी सुरक्षा सामग्री दी जा रही है। हमने मनपा प्रशासन के सामने भी अपनी बात रखी है लेकिन मनपा से कोई प्रतिसाद नहीं मिला है। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों व याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद नई मुंबई मनपा को स्पष्ट करने को कहा कि उसने कर्मचारियों को कितने मास्क बाटे हैं और कितने खरीदे है। ऐसी ही जानकारी हैंड सैनिटाइजर व हैंड ग्लब्ज के बारे में भी देने को कहा है। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 14 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। 
 

 

 

Created On :   13 May 2020 9:44 PM IST

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