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बांबे हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह की गर्भवती महिला को दी गर्भपात की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह की गर्भवति एक 37 वर्षीय महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की असामान्य स्थिति को देखते हुए यह अनुमति दी है। इससे पहले जस्टिस एसजे काथावाला की बेंच के सामने महिला की जांच को लेकर जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि बच्चे के मस्तिष्क में परेशानी है।
इस दौरान महिला के वकील ने कहा कि दो साल पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसे भी वही परेशानी है जो गर्भ में पल रहे बच्चे को है। बच्ची को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बेंच ने महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी। जबकि एक अन्य महिला की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है।
Created On :   23 May 2018 8:56 PM IST