हाईकोर्ट : सोहराबुद्दीन मामले में अपील विचारार्थ मंजूर, शक्ति मिल मामले की अगस्त में सुनवाई, चोकसी के स्वास्थ्य पर भी रिपोर्ट तलब

High Court: Appeal approved for consideration in Sohrabuddin case
हाईकोर्ट : सोहराबुद्दीन मामले में अपील विचारार्थ मंजूर, शक्ति मिल मामले की अगस्त में सुनवाई, चोकसी के स्वास्थ्य पर भी रिपोर्ट तलब
हाईकोर्ट : सोहराबुद्दीन मामले में अपील विचारार्थ मंजूर, शक्ति मिल मामले की अगस्त में सुनवाई, चोकसी के स्वास्थ्य पर भी रिपोर्ट तलब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन मामले में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन की ओर से की गई अपील को विचारार्थ मंजूर कर लिया है। विशेष अदालत ने इस मामले में 22 लोगों को बरी किया था। जिसमें राजस्थान व गुजरात के पुलिसकर्मियों का समावेश था। आरोपियों की रिहाई के खिलाफ रुबाबुद्दीन ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोमवार को न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने रुबाबुद्दीन की अपील को विचारार्थ मंजूर करते हुए प्रकरण से बरी किए गए आरोपियों को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने सबूत के अभाव में मामले से जुड़े 22 आरोपियों को बरी किया था। गौरतलब है कि सोहारबुद्दीन शेख व उसकी पत्नी कौसर बी तथा तुलसीराम प्रजापति  नवंबर 2005 में  पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। इस मामले में जांच के बाद गुजरात व राजस्थान के पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था।

शक्ति मिल मामले में फांसी की सजा पाए आरोपियों व सरकार की अपील पर अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई

शक्ति मिल में महिला फोटोग्राफर के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए तीन मुजरिमो की अपील पर अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई  होगी। निचली अदालत ने मामले में दोषी पाए गए विजय जाधव,कासिम बंगाली व सलीम अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। इन तीनों की फांसी की सजा को पुष्ट किए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोमवार को अधिवक्ता दीपक साल्वी ने न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी की खंडपीठ के सामने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें इस मामले की पैरवी के लिए विशेष सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त किया है। इसलिए उन्हें इस मामले की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के स्वास्थ्य को लेकर जेजे अस्पताल से मांगी रिपोर्ट

बांबे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ो रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जेजे अस्पताल से सील बंद रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में साफ करने को कहा गया है फिलहाल चोकसी के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? क्या वह मौजूदा स्थिति में विमान यात्रा करने के  लायक है? इस संबंध में जेजे अस्पताल को नौ जुलाई तक रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया गया है। जबकि चोकसी के वकील को चोकसी के स्वास्थ्य से जुड़ी सारी मेडिकल रिपोर्ट जेजे अस्पताल को सौपने के लिए कहा गया है। सोमवार को न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती व न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ ने यह निर्देश चोकसी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया। आवेदन में चोकसी ने मांग की है कि निचली अदालत में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से मुझे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर आवेदन की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जिन गवाहों के बयान के आधार पर मुझे भगौड़ा घोषित करने का निष्कर्ष निकाला गया है। उनसे मुझे जिरह करने की इजाजत दी जाए। आवेदन में चोकसी ने कहा है कि वह तबीयत ठीक न होने के चलते भारत आने में असमर्थ है। जैसी ही उसकी सेहत में सुधार होगा वैसा ही वह एंटीगुआ से भारत आ जाएगा। डाक्टरों ने मुझे लंबी विमान यात्रा करने से मना किया है। इसलिए उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी न घोषित किया जाए। वहीं ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह चोकसी को एयर एंबुलेंस के जरिए भारत लाने के लिए तैयार है। इस दौरान चोकसी के इलाज के लिए विशेषज्ञ डाक्टर मौजूद रहेगे। भारत में भी चोकसी को इलाज की सहूलियत दी जाएगी। चोकसी मामले की जांच से बचना चाहता है। इसलिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाए। सोमवार को मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने जेजे अस्पताल को चोकसी के स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया। 

Created On :   24 Jun 2019 5:17 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story