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हाईकोर्ट ने लगाई फटकार- 65 साल वालों को फिल्मों की शूटिंग में काम करने से कैसे रोक सकती है सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ़िल्मों की शूटिंग में शामिल होने पर रोक को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में लोग 60 साल में काम बंद कर देते होंगे लेकिन निजी कार्यालयों में लोग 60 से अधिक उम्र में भी काम करते रहते हैं। आखिर सरकार ने मनोरंजन जगत में 65 साल के ऊपर के लोगो के काम करने पर कौन से मानक के आधार पर रोक लगाई है? क्या सरकार 65 साल स अधिक उम्र वालों को अपनी जीविका कमाने से रोक सकती है। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ ने यह सवाल 70 वर्षीय अभिनेता-लेखक प्रमोद पांडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। याचिका में राज्य सरकार की ओर मिशन बिगेंन अगेन के तहत जारी किए गए निर्देशों को चुनौती दी गई है। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने 30 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दी हैं। किंतु वहां पर उम्र की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। 65 साल के लोग विवाह,पार्टी, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते है फिर अच्छी सेहत होने पर काम क्यों नहीं कर सकते?
इस पर सरकारी वकील ने कहा कि सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद ड्यूटी पर नहीं आते। इसके अलावा राज्य सरकार ने लॉकडाउन के परिपत्र के आधार पर 65 साल के लोगों पर काम करने की पाबंदी लगाई है। इस दौरान पांडे के वकील अशोक सरावगी ने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 40 सालों से काम कर रहे और अभी भी कार्य के इच्छुक हैं।
इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि क्या सरकार जिनकी सेहत अच्छी है और वे समाजिक दूरी का पालन करते हुए स्टूडियो में काम करना चाहते हैं उन्हें कमाने से रोक सकती है? अदालत ने पूछा कि क्या सरकार इन्हें भोजन देगी? क्या सरकार ने ट्रेन में भी 65 साल के उपर के लोगों के यात्रा करने पर रोक लगाई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक इन सवालों के जवाब को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है।
Created On :   21 July 2020 2:50 PM GMT