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अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई सहित राज्य की अन्य महानगर पालिकाओं से जानना चाहा है कि उन्होंने अवैध होर्डिंग और पोस्टर हटाने को लेकर क्या कदम उठाए हैं। अदालत ने केंद्रीय चुनाव आयोग से भी अगली सुनवाई के दौरान स्पष्ट करने को कहा है कि राजनीतिक दल सार्वजनिक संपत्तियों व जगहों को होर्डिंग लगाकर कुरुप न बनाए यह सुनिश्चित करने की दिशा में क्या किया है।
9 जनवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश
न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति एके मेनन की खंडपीठ ने चुनाव आयोग एवं महानगरपालिकाओं को इस संबंध में 9 जनवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने यह निर्देश सुस्वराज फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। फरवरी महीने में अदालत ने अवैध होर्डिंग व विज्ञापन हटाने के लिए सभी महानगरपालिकाओं को व्यापक निर्देश जारी किए थे। इसके साथ ही महानगरपालिका की अनुमति के बिना होर्डिंग लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था।
कानून के सभी प्रावधानों का पालन हो, केंद्रीय चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
खंडपीठ ने चुनाव आयोग को कहा था कि राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के समय यह वचन लिया जाए कि वे अवैध होर्डिंग के जरिए सार्वजनिक संपत्ति को कुरुप नहीं बनाएंंगे और अवैध होर्डिंग रोक लगानेवाले कानून के सभी प्रावधानों का पालन करेंगे। शुक्रवार को मुंबई मनपा के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि उसने अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर कई प्रभावी कदम उठाए हैं। जबकि चुनाव आयोग की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उन्हें अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   8 Dec 2017 9:53 PM IST