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हाईकोर्ट ने पूछा- क्लिनिकल इस्टेबलिसमेंट कानून क्यों लागू नहीं कर रही सरकार

- याचिका में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
- बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि वह क्लिनिकल इस्टेब्लिसमेंट कानून को अपने यहां क्यों नहीं लागू कर रही है।
- सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि सरकार मेडिकल लाबी के दवाब में क्लिनिकल इस्टेबलिसमेंट कानून को लागू नहीं कर रही है।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि वह क्लिनिकल इस्टेब्लिसमेंट कानून को अपने यहां क्यों नहीं लागू कर रही है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। याचिका में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
मंगलवार को जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि सरकार न तो नियमों का पालन नही करनेवाले नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने कानून का सख्ती से पालन कर रही है और न ही केंद्र सरकार के क्लिनिकल इस्टेब्लिसमेंट कानून को स्वीकार कर रही है। आखिर सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है? यह हमे अगली सुनवाई के दौरान बताए।
बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता को पैरवी के लिए बुलाया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि सरकार मेडिकल लाबी के दवाब में क्लिनिकल इस्टेबलिसमेंट कानून को लागू नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 8 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   5 Jun 2018 8:43 PM IST