गायरान जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई पर 24 जनवरी तक लगाई रोक

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हाईकोर्ट गायरान जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई पर 24 जनवरी तक लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गायरान जमीन पर किए गए अतिक्रमण  को लेकर जारी नोटिस पर 24 जनवरी 2023 तक राज्य सरकार को  कोई कार्रवाई न करने को कहा है। हाईकोर्ट ने गायरान जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया और उसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य के नवनियुक्त महाधिवक्ता बिरेंद्र श्राफ ने कहा कि वर्तमान में सभी अधिकारी विधानमंडल के नागपुर के शीतकालीन सत्र में व्यस्त है। इसलिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी जाए। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक गायरान जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर जारी की गई नोटिस के आधार पर कार्रवाई न की जाए। राज्य भर में ऐसी जमीन पर दो लाख 22 हजार 153 अवैध निर्माण है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार को एक कंपोजिट नोटिस तैयार की जाए। इसके साथ ही अब तक जिन लोगों को नोटिस जारी की गई है। उन्हें बुलाकर उनके दस्तावेज भी देखे जाए। 
 

Created On :   19 Dec 2022 9:56 PM IST

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