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वरिष्ठ नेता को घर पर टीका लगाने की जानकारी देने एक सप्ताह का समय मांगने पर हाईकोर्ट ने जताया आश्चर्य
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता को घर पर जाकर कोरोना टीका लगाने के मामले में जानकारी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सप्ताह का समय मांगने को भयावह बताया है। इस दौरान कोर्ट ने एक पुरानी कहावत का भी ज़िक्र किया जिसमें कहा गया है कि तुम मुझे इंसान दिखाओ मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि राज्य के वरिष्ठ नेता के घर जाकर किसने टीका लगाया था। शुक्रवार को जवाब में मुंबई महानगरपालिका की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मनपा ने नेता को घर जाकर टीका नहीं लगाया है। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा तो अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। खंडपीठ ने सरकारी वकील के इस जवाब को भयावह बतायाऔर कहा यह उस पुरानी कहावत जैसा है कि जैसे तुम मुझे इंसान दिखाओ मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा।
घर घर टीके के लिए केरल व जम्मू कश्मीर की सफलता देखे केंद्र
इस बीच खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात को देखे की कैसे केरल व जम्मू कश्मीर में घर घर जाकर कोविड का टीका लगाने के अभियान को सफल बनाया गया हैऔर फिर इस विषय पर एक तर्कसंगत निर्णय ले। केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था उसके लिए बुजुर्गों व दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका दे पाना संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि यह हमारी समझ से परे है कि आखिर केन्द्र सरकार की इस मामले में समस्या क्या है। जबकि केरल व जम्मू कश्मीर ने घर-घर जाकर टीका लगाने के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। खंडपीठ ने इस बारे में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को निर्देश लेने को कहा है। इस विषय पर पेशे से वकील धृति कपाड़िया व कुणाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें 75 वर्षीय बुजुर्गों व दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। खंडपीठ ने अब याचिका पर 14 जून 2021 को सुनवाई रखी है। इस दौरान खंडपीठ ने कोविड के दौरान मुंबई मनपा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मनपा ने कहा है कि हमने घर घर जाकर टीका लगाने के बारे में केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं।
Created On :   11 Jun 2021 9:19 PM IST